Rajpal Yadav Bail Hearing: 3 बजे तक 1.5 करोड़ जमा करने का आदेश, नहीं तो फैसला 17 फरवरी को
एंटरटेनमेंट डेस्क: अभिनेता राजपाल यादव की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान अहम मोड़ आया है। कोर्ट ने अंतरिम जमानत पर विचार करते हुए उनके वकील को दोपहर 3 बजे तक 1.5 करोड़ रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जमा करने का निर्देश दिया है। अदालत ने स्पष्ट कहा कि यदि तय समय तक राशि जमा हो जाती है तो रिहाई पर विचार किया जाएगा, अन्यथा आदेश 17 फरवरी को सुनाया जाएगा।
राजपाल यादव ने 19 फरवरी को अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए जमानत अर्जी दाखिल की है। पिछली सुनवाई में अदालत ने उन्हें फटकार लगाते हुए कहा था कि कई मौकों के बावजूद कर्ज की अदायगी नहीं की गई। कोर्ट ने यह भी कहा था कि जब आरोपी स्वयं कर्ज लेने की बात स्वीकार कर चुके हैं, तो सजा रद्द करने की मांग का आधार कमजोर पड़ जाता है।
यह मामला 2012 की फिल्म ‘अता पता लापता’ से जुड़ा है, जिसके निर्माण के लिए राजपाल ने मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से 5 करोड़ रुपये का ऋण लिया था। फिल्म असफल रही और भुगतान न हो पाने के कारण मामला कानूनी विवाद में बदल गया। ब्याज सहित यह राशि करीब 9 करोड़ रुपये तक पहुंच गई। जानकारी के मुताबिक अब तक लगभग 3 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है, जबकि 2.10 करोड़ रुपये अभी शेष बताए जा रहे हैं।
इस बीच फिल्म इंडस्ट्री से उन्हें समर्थन मिल रहा है। कई कलाकारों और संगठनों ने आर्थिक मदद की पेशकश की है।
Our Thoughts
राजपाल यादव का मामला यह दिखाता है कि मनोरंजन जगत की चमक के पीछे वित्तीय और कानूनी जटिलताएं भी गंभीर रूप ले सकती हैं। अदालत का रुख स्पष्ट है कि आर्थिक दायित्वों को टालना संभव नहीं है, चाहे व्यक्ति कितना भी चर्चित क्यों न हो। यह केस उन कलाकारों के लिए भी सबक है जो बड़े प्रोजेक्ट्स में वित्तीय जोखिम लेते हैं।
दूसरी ओर, इंडस्ट्री का साथ आना मानवीय पहलू को उजागर करता है। कानूनी प्रक्रिया अपना रास्ता लेगी, लेकिन समय पर समाधान ही अभिनेता के करियर और व्यक्तिगत जीवन के लिए निर्णायक साबित होगा।