जाब में अवैध खनन पर शिकंजा: क्रशर यूनिट्स को पीएसपीसीएल से जोड़ा जाएगा, नए नियम ड्राफ्ट में खुलासा
चंडीगढ़, 29 मई 2025 | TheTrendingPeople.com — पंजाब सरकार ने राज्य में चल रहे अवैध खनन और अनियंत्रित क्रशिंग गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। नए मसौदा नियमों के तहत सभी क्रशर यूनिट्स को अब पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (PSPCL) से जोड़ा जाएगा ताकि बिजली खपत के जरिए निगरानी की जा सके और किसी भी अनियमितता पर सीधा एक्शन लिया जा सके।
मसौदे के अनुसार, हर क्रशर यूनिट की मासिक बिजली खपत और संसाधित सामग्री का मिलान किया जाएगा। यदि इनमें कोई अंतर या गड़बड़ी पाई जाती है तो संबंधित यूनिट को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।
स्मार्ट मीटर अनिवार्य, जनरेटर पर प्रतिबंध
नए नियमों के मुताबिक, लागू होने के तीन महीने के भीतर सभी यूनिट्स में स्मार्ट मीटर लगाना अनिवार्य होगा। साथ ही, जनरेटर सेट्स पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाएगी—केवल दफ्तरों में सीमित उपयोग की अनुमति होगी।
“जनरेटर के ज़रिए यूनिट्स अतिरिक्त सामग्री संसाधित कर सकती हैं, जिससे अवैध खनन पकड़ में नहीं आता,” विभागीय अधिकारी ने बताया।
सीसीटीवी और वेटब्रिज भी अनिवार्य
अब सभी क्रशर यूनिट्स को सीसीटीवी कैमरे और वेटब्रिज मशीनें लगानी होंगी। पहले भी यह नियम था लेकिन पालन नहीं होता था। अब इन उपकरणों की स्थापना और संचालन अनिवार्य कर दिया गया है।
पर्यावरण प्रबंधन फंड देना होगा
क्रशर यूनिट्स को अब हर महीने पर्यावरण प्रबंधन फंड (EMF) भी देना होगा, जिसे मासिक रिटर्न के साथ जमा करवाना अनिवार्य होगा।
इस फंड का उपयोग निम्नलिखित कार्यों के लिए किया जाएगा:
- खनन से प्रभावित क्षेत्रों का पुनर्विकास
- स्थानीय लोगों के लिए बुनियादी सुविधाएं
- खनन क्षेत्रों में अध्ययन और सर्वे
- पर्यावरणीय संरक्षण
- “EMF न जमा कराने पर यूनिट का लाइसेंस निलंबित या रद्द किया जा सकता है,” मसौदे में उल्लेख है।
कब निलंबित और कब रद्द होगा लाइसेंस?
लाइसेंस निलंबन के आधार:
- कोर्ट द्वारा अवैध खनन में सजा
- पंजाब खान खनिज नियमों का उल्लंघन
- पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनुमति रद्द करना
- अवैध खनन को लेकर नोटिस मिलना
लाइसेंस रद्द होने के कारण:
- तीन महीने मासिक रिटर्न फाइल न करना
- किसी आपराधिक मामले में दोषी ठहराया जाना
- सरकारी फीस समय पर जमा न कराना
- ड्राफ्ट नियमों की अवहेलना करना
फीस कितनी देनी होगी?
उद्देश्य | शुल्क राशि |
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नया क्रशर यूनिट पंजीकरण | ₹3,00,000 (31 मई तक) |
लाइसेंस नवीनीकरण | ₹2,00,000 |
देर से नवीनीकरण शुल्क | ₹20,000 – ₹3,00,000 (विलंब के अनुसार) |
सुझाव भेजने की अपील
खनन विभाग ने मसौदा नियमों को सार्वजनिक कर लोगों से सुझाव और आपत्तियाँ आमंत्रित की हैं। अंतिम मंजूरी के बाद यह नियम पूरे पंजाब में लागू होंगे।
क्यों जरूरी है यह कदम?
पंजाब में अवैध खनन एक गंभीर समस्या बनी हुई है जिससे पर्यावरण को नुकसान, सरकारी राजस्व की हानि और आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है। सरकार के अनुसार, यह नया नियमन सिस्टम पारदर्शिता बढ़ाने और उद्योग को कानूनी दायरे में लाने की दिशा में क्रांतिकारी बदलाव है।